सिंदुआरी दोहरे हत्याकांड में एक और दोषी को उम्र कैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने अभियुक्त बिमलेश यादव यह सजा सुनायी

गया जी. कोंच थाना क्षेत्र के चर्चित सिंदुआरी दोहरे हत्याकांड के दोषी पाये गये एक अभियुक्त को अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने अभियुक्त बिमलेश यादव यह सजा सुनायी. अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 31 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया. गौरतलब है कि इसी मामले में बीते मंगलवार को पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी. एपीपी अम्बष्ट योगानंद ने इस मामले में सरकार की ओर से बहस किया. यह घटना छह मई 2020 की दोपहर की है. उस दिन मामले के सूचक अभिराम शर्मा अपने सीमेंट दुकान पर थे. उसी समय ग्रामीण उदय शर्मा कौशिक, गिरजेश शर्मा कौशिक, श्रीनाथ कुमार, वीरेंद्र कुमार सभी सीमेंट लेने के लिए दुकान पर आये थे. इसी दौरान उपरोक्त अभियुक्त रायफल लेकर दुकान पर आया तथा गाली-गलौज करने लगे. इसके बाद वह अन्य अभियुक्त के साथ गोली चलाना शुरु कर दिये. इससे गिरजेश शर्मा, श्रीनाथ कुमार, वीरेंद्र कुमार, उदय शर्मा को गोली लगी थी. गोली लगने से ये लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. सूचक अभिराम शर्मा किसी तरह भाग कर अपनी जान बचायी थी. इलाज के लिए ले जाने के दौरान उदय शर्मा व गिरजेश शर्मा की मौत हो गयी थी. मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध प्रसाद ने बहस की. इस मुकदमे में सूचक मृतक के परिजन एवं चिकित्सक अनुसंधानक सहित 11 लोगों ने गवाही दी थी. यह मामला कोच थाना कांड संख्या 137/2020 से संबंधित है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By KANCHAN KR SINHA

KANCHAN KR SINHA is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >