चार लोगों की हत्या के मामले में एक बरी

गया : एससी-एसटी न्यायालय के अशोक कुमार पांडे की अदालत में शुक्रवार को फतेहपुर में चार लोगों की हत्या के 16 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपित कुलदेव को रिहा कर दिया है. इस मामले के सूचक देवेंद्र पासवान ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि एक नवंबर 2002 की रात्रि जब उसके परिवार के […]

गया : एससी-एसटी न्यायालय के अशोक कुमार पांडे की अदालत में शुक्रवार को फतेहपुर में चार लोगों की हत्या के 16 वर्ष पुराने मामले में एक आरोपित कुलदेव को रिहा कर दिया है.
इस मामले के सूचक देवेंद्र पासवान ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि एक नवंबर 2002 की रात्रि जब उसके परिवार के सभी सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, तो उसी वक्त घर के समीप खड़े ताड़ के पेड़ के सहारे आठ से दस की संख्या में लोग घर के आंगन में घुस आये. सभी बार-बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे. उन्होंने दरवाजा खोला मेरी मां, पिता, पत्नी व भाभी की पिस्तौल व धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से सभी के शवों को गायब भी कर दिया और घर में रखा कीमती सामान ले गये.
बाद में पुलिस की छानबीन में सभी मृतकों के शव को एक कुएं से बरामद किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने संदेह का लाभ के आधार पर कुलदेव यादव उर्फ कुलदेव प्रसाद को बरी कर दिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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