Darbhanga News: हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से परिवहन विभाग प्रतिदिन वसूल रहा करीब दो लाख रुपये

Darbhanga News:यातायात नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से परिवहन विभाग प्रत्येक दिन लगभग दो लाख रुपये जुर्माना वसूल रहा है.

By PRABHAT KUMAR | July 22, 2025 6:20 PM

Darbhanga News: दरभंगा. यातायात नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से परिवहन विभाग प्रत्येक दिन लगभग दो लाख रुपये जुर्माना वसूल रहा है. पुलिस विभाग की ओर से किये जा रहे दंड को जोड़ दें, तो आंकड़ा और अधिक होगा. बावजूद ऐसे वाहन चालकों की संख्या में गिरावट के बदले बढ़ोतरी ही होती जा रही है. इस तरह के वाहन चालक हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चलाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं. चार चक्का वाहन चलाने वाले भी सीट बेल्ट लगाना नहीं चाहते, भले ही दंड चुका ना पड़े. बाइक से हेलमेट की चोरी हो जाने से भी लोग हेलमेट रखने से बचते हैं. बाइक पर लगाने से चोरी नहीं हो, इससे बचने के लिये हाथ में लेकर हेलमेट ढोना पड़ता है. इससे बचने के लिये वे बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं और जुर्माना भरते हैं.

बेअसर साबित हो रहा जागरूकता अभियान

पुलिस व परिवहन विभाग की तरफ से यातायात नियमों की प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान समय-समय पर चलाया जाता है. इसके अलावा शहर में होर्डिंग लगाकर यातायात नियमों की लोगों को जानकारी दी जाती है. बावजूद विशेषकर युवा एवं किशोर वाहन चालकों में हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के प्रति उदासीनता देखी जा रही है.

हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाना जोखिम भरा काम

हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाने से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है. दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. सिर्फ परिवहन विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के अबतक का आंकड़ा बताता है कि अप्रैल से जून तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से विभाग 01 करोड़ 71 लाख 10 हजार 739 रुपये जुर्माना वसूला. परिवहन विभाग का कहना है कि जुर्माना वसूल करना विभाग का उद्देश्य नहीं है. वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराना और चालक सहित अन्य सवारी की यात्रा सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करना है.

1000 रुपये किया जाता जुर्माना

हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाता है. वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने या तेज गति से वाहन चलाने पर 10000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.

महीना- वाहनों की संख्या- जुर्माना राशि

अप्रैल — 747 — 5398800मई — 776 — 5902700जून — 748 — 5809239

कहते हैं अधिकारी

वाहन चालकों से जुर्माना वसूल करना विभाग का उद्देश्य नहीं है. लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें, यह लक्ष्य है. सड़क पर चलने वाले हर किसी को यातायात नियमों का अनुपालन करना चाहिए.

विवेक चंद्र पटेल, प्रभारी डीटीओ

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