Darbhanga News: श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर श्रमायुक्त कार्यालय में ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन उप श्रमायुक्त राकेश रंजन, राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रतिमा कुमारी, संबंधित प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों तथा कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम में श्रमिकों को श्रम कानूनों एवं श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई.
गांव-गांव जागरूकता फैलाने की अपील
उप श्रमायुक्त राकेश रंजन ने महिला एवं पुरुष श्रमिकों से प्रशिक्षण में मिली जानकारी को अपने-अपने गांव और पंचायत तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षित श्रमिक कम से कम 100 लोगों को श्रम कानूनों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके.
न्यूनतम मजदूरी की दी जानकारी
उप श्रमायुक्त ने बताया कि सामान्य अनुसूचित नियोजन में अकुशल कामगार के लिए 436 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 452 रुपये, कुशल के लिए 551 रुपये तथा अतिकुशल कामगार के लिए 672 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है. वहीं पर्यवेक्षकीय एवं लिपिकीय कार्य के लिए न्यूनतम वेतन 14,326 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है. उन्होंने कहा कि निर्धारित दर से कम भुगतान मिलने पर श्रमिक जिला श्रम अधीक्षक या संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं.
लाभुकों के बीच चेक का वितरण
राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रतिमा कुमारी ने पंचायत स्तर पर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. कार्यक्रम के दौरान उप श्रमायुक्त ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच सांकेतिक चेक का वितरण भी किया.
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