Darbhanga News: पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार

Darbhanga News:जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने पति को पत्नी की हत्या मामले में दोषी पाया है.

Darbhanga News: दरभंगा. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने पति को पत्नी की हत्या मामले में दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने मामले में सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ डब्लू कुमार चौधरी को भादवि की धारा 302 में दोषी पाया है. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार साह ने बताया कि दोषी के विरुद्ध उसके ससुर नेहरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर निवासी नुनु मिश्र ने 25 जुलाई 2021 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. आरोप लगाया गया कि 25 जुलाई 2021 की सुबह दामाद रमन कुमार चौधरी ने पत्नी रिंकी चौधरी (सूचक के पुत्री) के सिर पर खंती से प्रहार कर हत्या कर दी. अदालत ने मामले में 24 जनवरी 2022 को संज्ञान लिया. 11 अप्रैल 2022 को भादवि की धारा 302 के तहत आरोप गठन कर विचारण सत्र वाद संख्या- 63/2022 प्रारंभ किया गया. अभियोजन की ओर से न्यायालय में नौ लोगों की गवाही कराई गई. इसमें मृतिका की 11 वर्षीय पुत्री आशू चौधरी और आठ वर्षीय पुत्र आलोक की गवाही महत्वपूर्ण रही. हत्याभियुक्त घटना समय से ही जेल में बंद है.

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Author: PRABHAT KUMAR

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