Darbhanga News: खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया जाले प्रखंड क्षेत्र में शुरू हो गयी है. किसान 31 अक्टूबर तक डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रेम नाथ सिंह ने बताया कि सरकार डीजल खरीद पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान देगी. यह अनुदान अधिकतम 10 लीटर डीजल प्रति एकड़ की सीमा के आधार पर दिया जाएगा.
Jale News: एक पटवन पर मिलेगा 750 रुपये तक अनुदान
बीएओ प्रेम नाथ सिंह के अनुसार, किसानों को एक पटवन के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल की सीमा के आधार पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान मिलेगा. इस तरह एक पटवन पर किसान को अधिकतम 750 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जायेगा.
तीन पटवन पर मिलेंगे 2,250 रुपये तक
खरीफ फसल की जरूरत के अनुसार किसान तीन पटवन तक डीजल अनुदान का लाभ ले सकते हैं. तीन पटवन करने पर अधिकतम 2,250 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा. हालांकि, तीनों पटवन के लिए किसानों को अलग-अलग तिथियों में आवेदन करना होगा.
डीजल खरीदते समय रसीद की करें जांच
कृषि विभाग ने किसानों से डीजल खरीदते समय रसीद को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. डीजल खरीद के बाद रसीद की जांच करना जरूरी है, ताकि उसमें आवश्यक विवरण सही तरीके से दर्ज हो.
रसीद पर पंजीकरण नंबर के अंतिम 10 अंक जरूरी
डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए रसीद पर किसान के पंजीकरण नंबर के अंतिम 10 अंक दर्ज होना अनिवार्य है. सिंचाई के लिए जिस पंप से डीजल खरीदा जायेगा, उसी पंप से प्राप्त रसीद पर यह नंबर दर्ज होना चाहिए. पंजीकरण नंबर दर्ज नहीं होने की स्थिति में किसान डीजल अनुदान के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
31 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
बीएओ प्रेम नाथ सिंह ने किसानों से अपील की है कि डीजल खरीदने के बाद रसीद में पंजीकरण नंबर दर्ज है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर लें. साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर डीजल अनुदान के लिए आवेदन करें, ताकि खरीफ फसल की सिंचाई के लिए मिलने वाले अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सके.
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