दरभंगा: अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा सिरप, केंद्र सरकार ने बदले दवा बिक्री के नियम

Darbhanga News: केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स में बदलाव कर सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी है.अब खांसी सहित सभी सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा.उल्लंघन पर दवा दुकानदारों पर कार्रवाई होगी. जानिए पूरी खबर…

दरभंगा से अजय कुमार मिश्र की रिपोर्ट

Darbhanga News: दवाओं की बिक्री व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.अब खांसी की सिरप सहित अन्य सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर की लिखी पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के नहीं खरीदी जा सकेंगी.सरकार ने सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर (सामान्य बिक्री) पर पूरी तरह रोक लगा दी है.नियमों के मुताबिक अब किसी भी केमिस्ट शॉप से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक की वैध पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा.

ड्रग्स रूल्स में हुआ बदलाव, सुरक्षित उपयोग पर जोर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स में बड़ा संशोधन करते हुए सिरप को पहले मिलने वाली खुली छूट की श्रेणी से बाहर कर दिया है.केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग, बिना सलाह के दवा सेवन पर नियंत्रण और सिरप के बढ़ते गलत इस्तेमाल (नशे या ओवरडोज) को रोकने के उद्देश्य से उठाया है.हाल के वर्षों में खराब गुणवत्ता और खुद से सिरप पीने के कई नुकसानदेह मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है.

आम लोगों और दवा विक्रेताओं पर पड़ेगा सीधा असर

नए नियम लागू होने के बाद अब लोग सामान्य खांसी-जुकाम होने पर भी सीधे मेडिकल स्टोर से सिरप नहीं खरीद सकेंगे.उन्हें अनिवार्य रूप से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना होगा.दवा विक्रेताओं को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे बिना पर्ची के सिरप न बेचें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.चिकित्सकों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी बताया है.

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सुनील कुमार सिंह प्रभात खबर मल्टीमीडिया में डिप्टी चीफ रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठकों को सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।

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