दरभंगा से अजय कुमार मिश्र की रिपोर्ट
Darbhanga News: दवाओं की बिक्री व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.अब खांसी की सिरप सहित अन्य सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर की लिखी पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के नहीं खरीदी जा सकेंगी.सरकार ने सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर (सामान्य बिक्री) पर पूरी तरह रोक लगा दी है.नियमों के मुताबिक अब किसी भी केमिस्ट शॉप से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक की वैध पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा.
ड्रग्स रूल्स में हुआ बदलाव, सुरक्षित उपयोग पर जोर
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स में बड़ा संशोधन करते हुए सिरप को पहले मिलने वाली खुली छूट की श्रेणी से बाहर कर दिया है.केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग, बिना सलाह के दवा सेवन पर नियंत्रण और सिरप के बढ़ते गलत इस्तेमाल (नशे या ओवरडोज) को रोकने के उद्देश्य से उठाया है.हाल के वर्षों में खराब गुणवत्ता और खुद से सिरप पीने के कई नुकसानदेह मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है.
आम लोगों और दवा विक्रेताओं पर पड़ेगा सीधा असर
नए नियम लागू होने के बाद अब लोग सामान्य खांसी-जुकाम होने पर भी सीधे मेडिकल स्टोर से सिरप नहीं खरीद सकेंगे.उन्हें अनिवार्य रूप से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना होगा.दवा विक्रेताओं को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे बिना पर्ची के सिरप न बेचें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.चिकित्सकों ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी बताया है.
