Biraul News: पटनिया पंचायत भवन में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान लोगों को बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, बाल विवाह, श्रम कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं.
समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा खत्म करने की अपील
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता बैजू साहु ने कहा कि निःसंतान दंपती विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें परिवार और बेहतर भविष्य दे सकते हैं. उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे समाप्त करने का आह्वान किया.
छोटे विवाद लोक अदालत में सुलझाने की सलाह
बैजू साहु ने कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे विवादों का समाधान लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना चाहिए. उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों से निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की.
राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
पारा विधिक स्वयंसेवक इम्तियाज अहमद खान ने बताया कि 12 सितंबर को बिरौल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की.
कार्यक्रम में मुखिया रीता देवी, मनोज सुधांशु, सरपंच मेराज अहमद, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि इजहार आलम, स्वच्छता पर्यवेक्षक मनमोहन कुमार, राजीव रंजन रमण, बेचन सदा, आलोक कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
