Bihar Vice Chancellor Recruitment: बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया के बीच राजभवन ने महत्वपूर्ण संशोधन (कोरिजेंडम) जारी किया है. नए आदेश के तहत कुलपति पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी गई है. साथ ही पात्रता से जुड़ी एक अहम शर्त में भी बदलाव किया गया है.
इन विश्वविद्यालयों पर लागू होगा आदेश
राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी संशोधन आदेश बिहार के इन 10 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू होगा—
- आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU)
- कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय
- भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय
- बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU)
- जयप्रकाश विश्वविद्यालय
- वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय
- मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय
- तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय
- मगध विश्वविद्यालय
पात्रता नियम में भी किया गया बदलाव
राजभवन के संशोधन के अनुसार पहले विज्ञापन में शामिल वह शर्त हटा दी गई है, जिसमें प्रोफेसर पद की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष का अनुभव जोड़ने की बात कही गई थी.
अब कुलपति पद के लिए पात्रता तय करते समय यूजीसी विनियमावली-2018 के क्लॉज 6.3 (VI) के अनुसार प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की तिथि को आधार माना जाएगा.
अन्य सभी नियम रहेंगे पहले जैसे
राजभवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने और पात्रता संबंधी इस संशोधन के अलावा पहले जारी विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत प्रभावी रहेंगे.
नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अहम फैसला
उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि आवेदन की समय-सीमा बढ़ने और पात्रता नियम में बदलाव से अधिक योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर मिलेगा. यह निर्णय बिहार के 10 प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
यह भी पढ़ें: 21 साल से वही स्वाद… मुजफ्फरपुर के इस समोसे के लिए आज भी दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग
