सॉफ्टवेयर अपलोड किये जाने के बाद निर्देश

दरभंगा : चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनबीपीडीसीएल ने बढ़े नये टैरिफ पर पुरानी सब्सिडी लागू कर शहर के 60 हजार पोस्टपेड उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया है. अधिक सब्सिडी मिलने की उम्मीद में 11 दिनों के बाद विभाग की नींद खुली. सॉफ्टवेयर अपलोड किये जाने के बाद निर्देश […]

दरभंगा : चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एनबीपीडीसीएल ने बढ़े नये टैरिफ पर पुरानी सब्सिडी लागू कर शहर के 60 हजार पोस्टपेड उपभोक्ताओं की बिलिंग का कार्य बुधवार से शुरू कर दिया है. अधिक सब्सिडी मिलने की उम्मीद में 11 दिनों के बाद विभाग की नींद खुली. सॉफ्टवेयर अपलोड किये जाने के बाद निर्देश मिलते ही विभाग ने उपभोक्ताओं की रीडिंग ले बिल जारी करने का काम शुरू कर दिया है.

बिलिंग कार्य बंद होने से उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्थानीय कर्मी भी परेशान थे. सरकार घर-घर बिजली की बात जहां कर रही है, वहीं जीएसटी वसूले जाने के फरमान के बाद से नये कनेक्शन मिलने व री-कनेक्शन का काम ठप पड़ा है. कारण जीएसटी से सबंधित सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट नहीं हो सका है. नये कनेक्शन लेने व बकाया रहने से कनेक्शन काटे जाने पर भुगतान के बाद री-कनेक्शन कराने के लिए उपभोक्ता कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं.
ये है नया टैरिफ
उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग पर अब नये टैरिफ दर से बिल का भुगतान करना होगा. घरेलू कनेक्शन के लिए लागू नये टैरिफ के मुताबिक एक यूनिट से सौ यूनित तक 6.15 रुपये प्रति यूनिट, 101 से दो सौ यूनिट तक 6.95, 201 से तीन सौ तक 7.80 एवं इसके उपर बिजली खपत करने पर 8.60 रुपये प्रति यूनिट की दर भुगतान करना होगा. नये टैरिफ से पूर्व जहां उपभोक्ताओं से खपत के निर्धारित इसी स्लैब पर 5.75, 6.50, 7.25 तथा आठ रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जाता था. व्यवसायिक व थ्री फेज कनेक्शनधारियों के लिए नये टैरिफ के अनुसार एक से सौ तक 6.40, 101 से दो सौ तक 6.95 एवं इसके उपर 7.50 रुपये प्रति यूनिट का स्लैब रखा गया है. इस पर सरकार से मिलने वाले पुराने अनुदान को ही बहाल रखा गया है.
पुरानी सब्सिडी का मिलेगा लाभ
बीते वित्तीय वर्ष में लागू सरकारी अनुदान को ही चालू वित्तीय वर्ष में बहाल रखा गया है. घरेलू पोस्टपेड या प्रीपेड उपभोक्ताओं को पूर्व की ही तरह 1.48 रुपये प्रति यूनिट तथा व्यवसायिक, थ्री फेज एवं प्रीपेड धारक को प्रति यूनिट 40 पैसे की दर से सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
नहीं मिल रहे नये कनेक्शन
जीएसटी लागू होने के बाद 18 फीसदी कर वसूली के लिए नये सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा सका है. इससे लोगों को नया कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है. वहीं बकाया रहने पर भुगतान के बाद डिस्कनेक्शन के बाद री-कनेक्शन का काम भी ठप पड़ा है. ऐसे उपभोक्ता आवेदन के साथ शुल्क जमा कर रसीद व कनेक्शन के लिए कार्यालय दौड़ रहे हैं. अधिकारियों के सामने मुश्किल यह है कि वर्त्तमान में पूर्व की तरह ही नये कनेक्शन व री-कनेक्शन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है. जीएसटी मद में 18 फीसदी कर सहित शुल्क लेने की सुविधा नहीं रहने के कारण समस्या बनी हुई है.

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