एक अप्रैल से इ-वे बिल हो रहा लागू

दरभंगा : एक अप्रैल से पूरे देश में नेशनल इ-वे बिल लागू हो जायेगा. बिना वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराये ट्रांसपोर्टर सामानों को इस तिथि से लोड-अनलोड नहीं कर सकेंगे. वहीं रेलवे से सामान मंगाने पर संबंधित व्यवसायी को माल देते समय बिना इ-वे बिल दिखाये सामान नहीं दिया जायेगा. बस या कुरियर से […]

दरभंगा : एक अप्रैल से पूरे देश में नेशनल इ-वे बिल लागू हो जायेगा. बिना वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराये ट्रांसपोर्टर सामानों को इस तिथि से लोड-अनलोड नहीं कर सकेंगे. वहीं रेलवे से सामान मंगाने पर संबंधित व्यवसायी को माल देते समय बिना इ-वे बिल दिखाये सामान नहीं दिया जायेगा. बस या कुरियर से माल मंगवाने पर भी इ-वे बिल की जरूरत होगी. ये बातें प्रमंडल के वाणिज्य कर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में पटना से आये वाणिज्य संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को कही.

उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर, अधिवक्ता, सीए व लेखापाल को इ-वे बिल का प्रोजेक्टर के माध्यम से बारीक जानकारी देते हुए कहा कि दो माह पूर्व लागू हुये इस बिल में कुछ तकनीकी खामी रहने के कारण बदलाव किया गया है. व्यवसायियों के द्वारा जिन-जिन बिंदुओं में कठिनाई होने की बात कही गयी, उन बिंदुओं पर गौर कर सुधार करने का प्रयास किया गया है.

उन्होंने प्रशिक्षण में लोगों को पार्ट ए व बी भरने सबंधित जानकारी दी. नये प्रावधान के तहत कैसे इ-वे बिल वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं. राज्य के अंदर माल का आवक व जावक के लिये फिलहाल कोई नियम इ-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की बात बताते हुए कहा कि अलग से सरकार अधिसूचना जारी करेगी.

प्रमंडलीय वाणिज्य व उद्योग परिषद अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कहा कि इ-वे बिल लागू होने से करीब 15 दन पहले जानकारी देकर प्रशिक्षित करने का काम किया. इससे व्यवसायियों को आसानी होगी. पूर्व में सेल व परचेज मिस मैच होने की समस्या अब व्यपारियों को नहीं होगी. विभाग में व्यवसायियों को दौड़ लगाने से भी निजात मिलेगी. विभाग की ओर से स्थापित हेल्प लाइन की भी सुविधा मिल रही है.
प्रशिक्षण में उपाध्यक्ष विजय कुमार बैरोलिया, प्रधान सचिव सुनील कुमार गामी, सुशील जैन, वाणिज्य कर संयुक्त आयुत्त डॉ अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता युगल किशोर सर्राफ, जीएसटी विशेषज्ञ प्रशांत कुमार झा, वाणिज्य कर पदाधिकारी अभिनव झा मौजूद थे.

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