दरभंगा : एक अप्रैल से पूरे देश में नेशनल इ-वे बिल लागू हो जायेगा. बिना वाणिज्य कर विभाग से रजिस्ट्रेशन कराये ट्रांसपोर्टर सामानों को इस तिथि से लोड-अनलोड नहीं कर सकेंगे. वहीं रेलवे से सामान मंगाने पर संबंधित व्यवसायी को माल देते समय बिना इ-वे बिल दिखाये सामान नहीं दिया जायेगा. बस या कुरियर से माल मंगवाने पर भी इ-वे बिल की जरूरत होगी. ये बातें प्रमंडल के वाणिज्य कर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में पटना से आये वाणिज्य संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को कही.
उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर, अधिवक्ता, सीए व लेखापाल को इ-वे बिल का प्रोजेक्टर के माध्यम से बारीक जानकारी देते हुए कहा कि दो माह पूर्व लागू हुये इस बिल में कुछ तकनीकी खामी रहने के कारण बदलाव किया गया है. व्यवसायियों के द्वारा जिन-जिन बिंदुओं में कठिनाई होने की बात कही गयी, उन बिंदुओं पर गौर कर सुधार करने का प्रयास किया गया है.
उन्होंने प्रशिक्षण में लोगों को पार्ट ए व बी भरने सबंधित जानकारी दी. नये प्रावधान के तहत कैसे इ-वे बिल वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं. राज्य के अंदर माल का आवक व जावक के लिये फिलहाल कोई नियम इ-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की बात बताते हुए कहा कि अलग से सरकार अधिसूचना जारी करेगी.
