होटल, चिकित्सालय व शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी
विदेशी नागरिक के आने के 24 घंटे के भीतर देनी होगी जानकारी
सुरक्षा के मद्देनजर उठाया जा
रहा विशेष कदम
दरभंगा : इमाइग्रेशन वीजा फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग एक्ट के तहत सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, आवासीय होटलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. गुरुवार को एनआइसी के वरीय निदेशक वी सुरेश, तकनीकी निदेशक कुपू स्वामी ने ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक के दौरान यह जानकारी यहां के अधिकारियों को दी. बताया गया कि विदेशी शाखा से यूजर पासवर्ड आइडी आदि ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. निदेशक ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम उठाया गया है.
होटलों में पर्यटक के रुप में, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए विदेशी आते हैं. इसकी जानकारी गृह मंत्रालय अथवा पुलिस प्रशासन को नहीं रहती है. अपराध को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. अब विदेशियों के पंजीकृत होते ही 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा. शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन लिया जायेंगा. बैठक में डीआइओ राजीव कुमार झा, दोनों विश्वविद्यालय, डीएमसीएच, डेंटल कॉलेज, होटल होली डे इन, नवीन रेजीडेंसी, अशोका होटल, श्यामा रिजेंसी, होटल गंगा पैलेस, होटल जायका, होटल पीएनपी, इरा, अनामिका, रामा रेजीडेंसी, नटराज, गौतम, लीला कृष्ण भवन, पारस हॉस्पिटल, आर बी मेमोरियल के प्रतिनिधि सहित जेसस एंड मेरी एकेडमी, होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल, होली मिशन आदि स्कूलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
