हत्याकांड में दो को सात-सात साल की सजा,जुर्माना
बेतिया : दहेज हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने दो लोगों को सात-सात की सजा सुनाया है. साथ हीं 25-25 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों की संपत्ति बेचकर अर्थदंड की राशि का भुगतान किया जायेगा.... सजायाफ्ता मझौलिया के गौरी सहनी […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
September 2, 2016 6:46 AM
बेतिया : दहेज हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने दो लोगों को सात-सात की सजा सुनाया है. साथ हीं 25-25 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों की संपत्ति बेचकर अर्थदंड की राशि का भुगतान किया जायेगा.
...
सजायाफ्ता मझौलिया के गौरी सहनी उर्फ अवध सहनी व नगीना सहनी बताये गये हैं. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में दहेज के खातिर आरोपियों ने विवाहिता की हत्या कर दी थी. इसको लेकर विवाहिता के परिजन कैलाश सहनी ने मझौलिया थाना कांड संख्या 352/05 दर्ज करायी थी.
मामले में न्यायालय ने गौरी सहनी उर्फ अवध सहनी व नगीना सहनी पर दहेज के लिए हत्या करने का मामला सत्य पाया है. ममाले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म एडीजे राकेशपति तिवारी ने सजा सुनाया है.
ये भी पढ़ें...
December 15, 2025 4:26 PM
December 10, 2025 4:43 PM
November 30, 2025 5:36 PM
November 29, 2025 5:09 PM
November 24, 2025 6:15 PM
November 23, 2025 5:32 PM
November 17, 2025 2:00 PM
November 8, 2025 2:00 PM
November 7, 2025 5:50 PM
November 7, 2025 1:28 PM
