मोतिहारी : 13वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया है. विद्वान न्यायाधीश ने दोनों दोषी आरोपितों को उम्रकैद की सजा सहित 15 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
गौरतलब हो कि चिरैया थाना के चुड़िहरवा निवासी योगी राय ने अपने ग्रामीण विनोद राय एवं रामविनय यादव पर उनके पुत्र कमलेश कुमार की 28 अप्रैल 2014 को हत्या कर फेंक देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि मृतक कमलेश एवं आरोपी की पुत्री अंशु का प्रेम था. दोनों शादी करना चाहते थे. घटना के दिन आरोपी शादी करने के लिए बातचीत करने का बहाना बनाकर अपने घर कमलेश को बुलाया एवं हत्या कर दिया, जिसके आधार पर चिरैया थाना कांड संख्या 87/14 हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से दस गवाहों को प्रस्तुत करते हुए तारिकुल आजम ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
