विदाई कराने गये पति को दिया था जहर
मोतिहारी : द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एके पांडेय ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी, ससुर व साला को दोषी पाया है तथा उम्रकैद की कठोर कारावास सहित विभिन्न धाराओं में 25-25 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
विदित हो कि सीतामढ़ी के मड़पा मेजरगंज निवासी इमरीत साह ने पांच जनवरी 2012 को पताही थाना क्षेत्र के अपने भवो मानकी देवी मृतक के ससुर शिवधारी साह एवं साला राजा साह पर भाई रामाशंकर साह का जहर देकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए हत्या की प्राथमिकी पताही थाना कांड संख्या 47/12 दर्ज किया था. दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया कि सूचक के भाई अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल गये थे कि तीनों आरोपियों ने जहर देकर मार डाला.
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर सत्रवाद दर्ज कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र दूबे ने गवाह प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
