जाली नोट दो कारोबारियों को दस-दस वर्षों की सजा
मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने जाली नोट के एक मामले की सुनवायी करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया है. न्यायाधीश ने दोषी आरोपितों को दस -दस वर्षों की सश्रम कारावास सहित डेढ़ -डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 20 सितंबर 2010 को गोविंदगंज थाना प्रभारी ने साढ़े ग्यारह बजे रात्रि में अरेराज बस स्टैंड में छापामारी कर पश्चिमी चंपारण नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर टेलुआ निवासी नंदलाल महतो एवं गोपाल सहनी को पकड़ा.
तलाशी के दौरान पकड़े गये व्यक्ति के पास से चार लाख 99 हजार रुपये का जाली नोट पकड़ा, जिसके अाधार पर गोविंदगंज थाना कांड से 203/12 प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक मोहम्मद नजीर ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलील सुनने के वाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
