मोतिहारी : रेप कांड की पीड़िता को सरकार तीन लाख रुपये देती है. बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम-2014 के तहत यह राशि राज्य विधिज्ञ सेवा द्वारा दी जाती है. जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुपम कुमार ने शुक्रवार को बताया कि जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी है.
इसमें डीएम व एसपी शामिल हैं. इसके लिए पीड़िता को आवेदन करना होगा. न्यायालय के आदेश पर भी आवेदन लिया जाता है. आवेदन लेने के बाद टीम एक्सपॉटों से उसकी जांच करती है और रेप की पुष्टि होने पर तीन लाख रुपये दिये जाते हैं. पूछे गये एक प्रश्न में डीएम ने बताया कि इस तरह के मामलों प्रशासन काफी गंभीर है. सीएस को इस मामले में आवश्यक हिदायतें दे दी गयी हैं.
