अरेराज : अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संग्रामपुर, अरेराज व हरसिद्धि प्रखंड के डीलरों के दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए दो डीलर पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश एमओ को दिया है़
एसडीओ विजय कुमार पांडेय ने बताया कि जिला स्तरीय टीम द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान की जांच किया गया था, जिसमें संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी वशिष्ट पाण्डेय व मुस्मात राजकुमारी कुंअर, दक्षिणी भवानीपुर के विष्णुकांत पाठक व अरेराज प्रखंड के ममरखा भैया टोला के चंदेश्वर दूबे की दुकान की जांच विगत दिसंबर व जनवरी माह में किया गया था़ जांच में अनियमितता पायी गयी थी, जिसको लेकर सभी दुकानदार से स्पष्टीकरण की मांग किया गया़ संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण चारों डीलरों की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है़
वही एसडीओ के द्वारा अरेराज प्रखंड के बभनौली के डीलर राजेंद्र सिंह व हरसिद्धि के कृतपुर के डीलर सुनिल कुमार की दुकान की जांच मई व जून माह मे किया गया, जिसमें भारी अनियमितता पायी गयी, जिसको लेकर दोनों डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश एमओ को देते हुए अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया़
वहीं हरसिद्धि एमओ द्वारा डीलर सुनिल कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है़ डीलर राजेंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है़ इस कार्रवाई से डीलरों में हड़कंप है़
