गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा, दो लाख जुर्माना भी

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय ने तस्करी के मामले में हजारी मांझी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 अक्तूबर 2012 को रक्सौल सीमा की पिलर संख्या 397 के पास बोरा में सामान लेकर नेपाल से प्रवेश करते पुलिस […]

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय ने तस्करी के मामले में हजारी मांझी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 अक्तूबर 2012 को रक्सौल सीमा की पिलर संख्या 397 के पास बोरा में सामान लेकर नेपाल से प्रवेश करते पुलिस ने पकड़ा था. उसके पास से 40 किलो नेपाली गांजा बरामद हुआ था. उनपर रक्सौल थाना में मामला दर्ज था. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया.

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