ताड़ी के मामले में 10 वर्ष की सजा एक लाख जुर्माना भी

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश रामरन तिवारी ने उत्पाद के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है एवं 10 वर्ष की सश्रम कारावास सहित एक लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 15 नवंबर 2016 को संग्रामपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार […]

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश रामरन तिवारी ने उत्पाद के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है एवं 10 वर्ष की सश्रम कारावास सहित एक लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि 15 नवंबर 2016 को संग्रामपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर ने डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के राजा सहनी को भवानीपुर के पास साइकिल पर लदे 20 लीटर ताड़ी के साथ गिरफ्तार किया था,

जिसके आधार पर संग्रामपुर थाना कांड संख्या 145/16 उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज की गयी थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने छह गवाह प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >