जिला लोक शिकायत निवारण के मामले में जिला को बिहार में तीसरा व कार्यालय को मिला प्रथम स्थान

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर परिवादों के सफलतापूर्वक निष्पादन में जिला को अप्रैल माह में संपूर्ण बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है.

बक्सर. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर परिवादों के सफलतापूर्वक निष्पादन में जिला को अप्रैल माह में संपूर्ण बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है. जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय को संपूर्ण बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को पूरे बिहार में 6 जून 2016 को लागू किया गया है.इस अधिनियम के अन्तर्गत आम जनों द्वारा दायर किये गये परिवाद पर सुनवाई कर उनके शिकायतों का निपटारा किया जाता है. इस अधिनियम की खासियत है कि परिवादी और लोक प्राधिकार को आमने-सामने बैठाकर परिवादों का सफलातापूर्वक निष्पादन किया जाता है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना द्वारा प्रत्येक महीने जिलावार एवं कार्यालयवार रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है. इसी क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना से प्रतिवेदित किया गया है कि माह अप्रैल में बक्सर जिला को परिवादों के सफलातापूर्वक निष्पादन में संपूर्ण बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है. इसी प्रकार जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर को माह अप्रैल में समस्त बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय को लगातार अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 छोड़कर अब तक प्रथम स्थान प्राप्त होते आ रहा है. वहीं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय डुमरांव को तृतीय एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर को पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है. यह कानून नागरिकों को उनके शिकायतों की सुनवाई निवारण और लिए गए निर्णय पर संचार का अवसर देने का कानूनी अधिकार देता है.अगर किसी लोक प्राधिकारी द्वारा परिवाद के निवारण में अभिरुची नहीं ली जाती है अथवा तय सीमा में परिवाद का निवारण नही किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार शास्ति या अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है. संपूर्ण बिहार में बक्सर जिला की उत्कृष्ट उपलब्धि डीएम के कुशल नेतृत्व एवं सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का परिणाम है, जिसके कारण बक्सर जिले को संपूर्ण बिहार में तृतीय स्थान एवं जिला लोक शिकायत निवार�� कार्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद कौन दायर कर सकता है. कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह, परिवाद दायर कर सकता है. परिवाद किन विषयों पर दायर किया जा सकता है.

राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उदभूत किसी मामले के संबंध में परिवाद दायर किया जा सकता है. विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवायें जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, की सूची उपलब्ध रहेगी यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सुगोचर स्थान पर चस्पा किया गया रहता है. परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित काउंटर या एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्त कराये जा सकते हैं.

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Published by: Amlesh prasad

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