Buxar News: मतदाता सूची में किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम नहीं छूटे और अयोग्य का नाम ना रहे : जिलाधिकारी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह के द्वारा चौसा प्रखंड में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 (एसआइआर) का निरीक्षण शनिवार को किया गया.

चौसा

. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह के द्वारा चौसा प्रखंड में किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 (एसआइआर) का निरीक्षण शनिवार को किया गया. जिलाधिकारी द्वारा चौसा प्रखंड में लगाए गए कैम्प के विषय में जानकारी ली गयी. वहां पर प्रतिनियुक्त कर्मियों से उनके द्वारा अब तक प्राप्त आवेदनों और दावा आपत्ति विशेष रूप से राजनीतिक दलों की ओर से प्राप्त दावा आपत्ति की जानकारी ली गयी. प्रतिनियुक्त कर्मियों ने बताया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किसी प्रकार के दावा आपत्ति नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन नाम जोड़े जाने हेतु प्रपत्र -6 काफी संख्या प्राप्त हो रहें है. इसके बाद उनके द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान भरे गए बूथ वाइज सरांश शीट की जानकारी प्राप्त की गयी. जिसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा मतदान केंद्रवार 2003 के मार्किंग की समीक्षा की गई तथा कल तक में कैम्प मोड में उसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया. इसमें चौसा प्रखंड का कार्य 63% था ,जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया. कल तक में शत प्रतिशत कार्य चौसा के एइआरओ हर हाल में अपना कार्य पूरा करेंगे. एक- एक बीएलओ सुपरवाइजर से जिला पदाधिकारी द्वारा बूथ वाइज समीक्षा किया गया ,जिसमें यह देखा गया कि 23 ऐसे बीएलओ हैं, जिनका 50 % से भी नीचे मार्किंग हैं, जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि इसे हर हाल में बीएलओ सुपरवाइजर इस कार्य को गंभीरता से लेंगे और कैंप मोड में इसे कराकर पूरा करेंगे. लिंगानुपात बढ़ाने हेतु सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया कि वह अधिक से अधिक महिला मतदाताओं का फॉर्म-6 के तहत नाम जोड़ेंगे. वर्तमान में जिला का लिंगानुपात 906 है ,इसे 930 से अधिक ले जाना है. अधिक से अधिक भावी एवं युवा मतदाता जो 18 से 19 आयु वर्ग के हैं उनको हर हाल में मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वह अपना मतदान कर सके एवं लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके. किसी भी योग्य व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं छुटना चाहिए एवं अयोग्य मतदाता का नाम नहीं रहना चाहिए. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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