Krishi Yantrikaran Yojana: बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 फीसदी तक का भारी अनुदान दिया जाएगा. आधुनिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की लागत घटाने के उद्देश्य से लाई गई इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से विधिवत शुरू हो गई है. इच्छुक और पात्र किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं.
86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
केसठ प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवम वर्मा ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कुल 86 प्रकार के उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान किया गया है. इसमें जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई और सिंचाई से जुड़े सभी आधुनिक उपकरण शामिल हैं. सरकार का मुख्य जोर इस बात पर है कि छोटे और सीमांत किसानों तक भी आधुनिक तकनीक पहुंचे, जिससे कम समय और कम लागत में बेहतर कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके.
किसान ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटर पर लाखों की छूट
योजना के तहत व्यक्तिगत कृषि यंत्रों के अलावा बड़े कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना पर भी भारी सब्सिडी दी जा रही है. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के अनुसार, किसान ड्रोन सेंटर स्थापित करने पर पांच लाख रुपये तक, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के लिए चार लाख रुपये तक और कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए आठ लाख रुपये तक का अनुदान देय होगा. इसके अलावा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले समूहों को 12 लाख रुपये तक का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा.
ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली से होगा लाभार्थियों का चयन
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी. आवेदकों का चयन पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. लॉटरी की इस प्रक्रिया के निष्पादन के लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है. लॉटरी में चयनित किसानों को यंत्र खरीद के उपरांत अनुदान की पूरी राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.
विभागीय पोर्टल पर ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि पदाधिकारी ने क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें. किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट farmech.bihar.gov.in पर जाकर अपने किसान पंजीकरण संख्या के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित प्रखंड कृषि कार्यालय या किसान सलाहकारों से भी संपर्क कर सकते हैं.
