हत्या के मामले में पाये गये दोषी,उम्रकैद की हुई सजा दूसरे अभियुक्त को दो वर्षों की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने सुनाया फैसला बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने हत्या के मामले में अभियुक्त संतोष तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, एक अन्य अभियुक्त मनोज तिवारी को दो वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र […]

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरत तिवारी ने हत्या के मामले में अभियुक्त संतोष तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं, एक अन्य अभियुक्त मनोज तिवारी को दो वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनीजोर ओपी का है, जहां उसी गांव के रहनेवाले गजेंद्र तिवारी उर्फ नागा तिवारी को दोनों अभियुक्तों ने अपने खेत में पटवन के लिए कहा था, लेकिन पीडि़त द्वारा बकाये पैसे की मांग की गयी.
बाद में अभियुक्तों ने नागा तिवारी को घर जाने के क्रम में अपने दरवाजे पर घेर लिया तथा मारपीट शुरू कर दी. इसी क्रम में अभियुक्तों के घर से अन्य लोग आ धमके तथा मारने पीटने लगे. पीडि़त को बचाने के लिए उसका पिता जनार्दन तिवारी हल्ला सुन कर पहुंचा, जहां अभियुक्त संतोष तिवारी ने घर से बंदूक निकाल कर फायर कर दी, जिसके चलते जनार्दन तिवारी की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गयी.
न्यायालय ने अभियुक्त संतोष तिवारी को हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं छह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा एवं सहयोगी ददन जी सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.

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