बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर को नोटिस जारी किया है. बताते चलें कि जिले के बलिहार गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने सिमरी बाजार के दुकानदार हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स से एक तूफान पंखा खरीदा था जिस पर दो वर्षों की वारंटी दी गयी थी.
परिवादी को आश्वासन दिया था कि उक्त पंखा उत्तम किस्म का है तथा इसमें कोई खराबी नहीं आती है तथा उसमें दो वर्षों के भीतर खराबी आने पर मरम्मत कर दिया जायेगा लेकिन खरीदारी के तीन महीने के अंदर ही पंखे में खराबी आ गयी.
वहीं विपक्षी ने ठीक करने के बजाए गाली-गलौज कर उसे भगा दिया. इस संबंध में परिवादी ने एक वकालतन नोटिस भी विपक्षी को दिया लेकिन उसके पंखे को मरम्मत नहीं की गयी. परिवादी जिला उपभोक्ता फोरम न्याय की गुहार लगाते हुए 85 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का परिवाद दाखिल कर दिया जिसे एडमिट करते हुए फोरम ने विपक्षी को नोटिस जारी किया है.
