प्रधान लिपिक की जमानत पर फिर होगी सुनवाई

बक्सर, कोर्ट : फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार एसडीओ के प्रधान लिपिक संजय त्रिपाठी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जमानत को लेकर कई दलीलें दीं. जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार पांडेय के न्यायालय ने अगली […]

बक्सर, कोर्ट : फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार एसडीओ के प्रधान लिपिक संजय त्रिपाठी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जमानत को लेकर कई दलीलें दीं. जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अशोक कुमार पांडेय के न्यायालय ने अगली सुनवाई तय करते हुए सोमवार को तिथि सुनिश्चित की. न्यायालय में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमानत को लेकर कई बातें और साक्ष्य प्रस्तुत किये. फिर भी न्यायालय ने कई प्रश्न करते हुए इस मामले में पुन: सुनवाई सोमवार को सुनिश्चित किया, ताकि किसी प्रकार की आगे परेशानी न हो.

विदित हो कि तीन जुलाई को पुलिस ने प्रधान लिपिक को गिरफ्तार किया था. गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर चार अगस्त, 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें संजय अप्राथमिकी अभियुक्त थे. मामला एक वाहन के फर्जी तरीके से तैयार किये गये कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने से संबंधित है. उस समय श्री त्रिपाठी डीटीओ कार्यालय में पदस्थापित थे. बाद में गाड़ी मालिक द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी गयी, तब पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया था. वहीं, संजय त्रिपाठी ने उक्त मामले में अपने को पूरी तरह निर्दोष बताया था.

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