Bihar Satellite Township Land Sale: बिहार में नई सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना पर काम तेज हो गया है. 12 शहरों के आसपास बनने वाली इन टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जमीन मालिक अब क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं. जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू होने वाली है.
बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल जमीन मालिकों से ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. आने वाले दिनों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू होगी. इसके लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है.
अब पटना आने की जरूरत नहीं, क्षेत्रीय कार्यालय में दे सकेंगे आवेदन
पहले जमीन बेचने के लिए लोगों को बिहार राज्य आवास बोर्ड के पटना मुख्यालय में आवेदन करना पड़ता था. इससे दूर-दराज के जिलों के लोगों को परेशानी हो रही थी. अब आवास बोर्ड ने लोगों को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में ही आवेदन जमा करने की सुविधा दे दी है.
सैटेलाइट टाउनशिप के लिए तय किये गए इलाकों में रहने वाले लोग अपने क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन बिहार राज्य आवास बोर्ड के एमडी के नाम से देना होगा. इस सुविधा से पटना से दूर रहने वाले जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है.
5 टाउनशिप में नहीं आया था कोई आवेदन
दूरी की वजह से अभी तक 5 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए कोई आवेदन नहीं आया था. इसके बाद आवास बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया है. ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने के बाद जमीन मालिक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे.
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने के लिए आवास बोर्ड ने बेल्ट्रॉन से मदद मांगी है. पोर्टल तैयार होने के बाद रैयत यानी जमीन मालिक इंटरनेट के माध्यम से जमीन बेचने के लिए आवेदन कर पाएंगे.
बिहार में 12 जगहों पर बनेंगे नए सैटेलाइट टाउनशिप
बिहार सरकार राज्य में 12 प्रमुख शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है. इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गयाजी, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, छपरा, सोनपुर और डेहरी शामिल हैं. इन नए शहरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. यहां रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे. सभी टाउनशिप को हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा.
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जमीन मालिकों को दिए गए हैं दो विकल्प
सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चिह्नित क्षेत्रों में जिन लोगों की जमीन है, उन्हें दो विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प में जमीन मालिक अपनी जमीन तय समय के लिए टाउनशिप बनाने वाली एजेंसी को लीज पर दे सकते हैं. इसके बदले उन्हें टाउनशिप में हिस्सेदारी मिलेगी.
दूसरे विकल्प में जो जमीन मालिक टाउनशिप में हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते, वे अपनी जमीन सरकार को बेच सकते हैं. इसके बदले उन्हें तय नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा.
बिहार सरकार का कहना है कि सैटेलाइट टाउनशिप योजना में किसी भी जमीन मालिक को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.
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