Bihar News: मुजफ्फरपुर में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होने पर ब्लैक लिस्टेड होंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर, फिर आठ पर केस

मुजफ्फरपुर के मदनानी गली में जिस बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज हुआ है, उसका निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है.

Bihar News: मुजफ्फरपुर. शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बहुमंजिली इमारत खड़ा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. बिल्डिंग मालिक के साथ अब नक्शा तैयार करने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर के खिलाफ भी सख्ती शुरू हो गयी है. लगातार बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर निर्माण कराने की मिल रही शिकायत के बाद नगर आयुक्त नवीन कुमार ने एक कड़ा आदेश सभी आर्किटेक्ट इंजीनियरों को दिया है. निर्माणाधीन भवन का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी है. इससे इंजीनियरों में हड़कंप है. भीतर ही भीतर आर्किटेक्ट इंजीनियर नगर आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं.

नगर आयुक्त ने किया आठ के खिलाफ केस दर्ज

इधर, 10 दिनों के भीतर नगर निगम ने ऐसे आठ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं. इससे पहले सभी को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेज स्वीकृत नक्शे की डिमांड की गयी है. 10 दिन पहले भी नगर आयुक्त ने आठ के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है. बारी-बारी से सभी को तय तिथि पर बुला केस की सुनवाई की जा रही है. केस दर्ज करने के बाद कई के तो निर्माण पर भी नगर आयुक्त ने रोक लगा दिया है. दूसरी बार जिन आठ के खिलाफ केस दर्ज की गयी है, उसमें नीम चौक सादपुरा, मझौलिया रोड, रसूलपुर जिलानी मोहल्ला, जुरन छपरा व मिठनपुरा इलाके का निर्माणाधीन भवन है.

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मदनानी गली में केस दर्ज होने के बाद भी तेजी से निर्माण

मदनानी गली में जिस बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज हुआ है, उसका निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है. उक्त बिल्डिंग के साथ-साथ आसपास में भी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है. इसको लेकर एक शिकायत पत्र भी नगर निगम में पहुंचा है. शिकायतकर्ता का कहना है कि जमीन छोड़े बिना ऊपरी मंजिल पर खिड़की खोला जा रहा है. इसे बंद कराने को लेकर नगर आयुक्त से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है.

जुरन छपरा में टूटेगा निर्माणाधीन भवन का छज्जा

इधर, जुरन छपरा इलाके में अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने की मिली शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने अतिक्रमित हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है. इसके लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गयी है. टीम को छज्जा तोड़ने से पहले उक्त भवन का स्थल जांच करने को कहा गया है. ताकि, जेसीबी लगा अतिक्रमित हिस्से के छज्जा को सुरक्षित तरीके से तोड़ा जा सके.

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Published by: Radheshyam kushwaha

राधेश्याम कुशवाहा को पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत उन्होंने राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में यूपी डेस्क का नेतृत्व कर रहे हैं. इन्हें धर्म-अध्यात्म, ज्योतिष, राजनीति, अपराध और सकारात्मक खबरों की रिपोर्टिंग व लेखन में विशेष रुचि रखते हैं.

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