बिहार टोल टैक्स नियम 2026 लागू, जानिए किस सड़क पर कितना शुल्क लगेगा

Bihar New Toll Tax Policy 2026: बिहार सरकार ने नई टोल टैक्स नीति लागू कर दी है. अब स्टेट हाईवे, बड़े पुल, बाइपास और सुरंगों पर तय नियमों के अनुसार टोल वसूला जाएगा. फास्टैग से भुगतान होगा, बिना भुगतान करने पर तीन गुना जुर्माना लगेगा. अलग-अलग वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर टोल दर भी तय कर दी गई है.

Bihar New Toll Tax Policy 2026: बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अब राज्य के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाईपास और सुरंगों से गुजरने पर टोल टैक्स देना होगा. बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने 'बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026' की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है. इसके साथ ही प्रदेश में नई टोल टैक्स नीति लागू हो गई है. अब सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा.

सड़क की चौड़ाई के हिसाब से लगेगा टैक्स

सरकार ने सड़कों की कैटेगरी के हिसाब से टैक्स का प्रतिशत तय किया है. फोर लेन या उससे चौड़ी सड़कों पर तय की गई राशि का पूरा 100 प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा. दो लेन से ज्यादा और फोर लेन से कम चौड़े स्टेट हाईवे पर तय राशि का 60 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इसके अलावा 5.5 मीटर चौड़ी सड़कों पर 50 प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा. विभाग अब उन रास्तों और पुलों की लिस्ट तैयार कर रहा है जहां टोल वसूला जाएगा. गाड़ियों की गिनती का आकलन करने के बाद टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी होगा.

पुलों के लिए अलग नियम और तिगुना जुर्माना

पुलों पर टोल टैक्स तय करने का नियम थोड़ा अलग है. पुल की लंबाई में 10 गुना दूरी जोड़कर टैक्स तय किया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर 50 किलोमीटर के रास्ते में 45 किलोमीटर सड़क और 5 किलोमीटर लंबा पुल है, तो टोल टैक्स पूरे 95 किलोमीटर के हिसाब से जोड़ा जाएगा. अगर कोई वाहन मालिक टोल टैक्स नहीं देता है, तो उससे तिगुना यानी 3 गुना जुर्माना वसूला जाएगा.

इन्हें मिली छूट, फास्टैग से कटेंगे पैसे

राहत की बात यह है कि दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और बैलगाड़ी जैसे पशु-चलित वाहनों को इस टैक्स से छूट दी गई है. अगर ये वाहन सर्विस रोड का इस्तेमाल करेंगे तो यह छूट नहीं मिलेगी. टोल टैक्स की रकम गाड़ी में लगे फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही कटेगी. बिना फास्टैग वाली गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों से ज्यादा चार्ज लिया जाएगा. खास लोगों के लिए पास और कई बार यात्रा करने वालों के लिए डिस्काउंट की सुविधा भी होगी.

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गाड़ियों के हिसाब से टोल टैक्स की दरें

टोल टैक्स की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई हैं. कार, वैन, जीप और हल्के वाहनों के लिए 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय हुई है. छोटे कमर्शियल वाहनों जैसे मिनी बस या छोटा मालवाहक गाड़ी पर 2 रुपये प्रति किलोमीटर लगेंगे. दो धुरी वाले बस और ट्रक के लिए 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा. तीन धुरी वाले कमर्शियल वाहनों पर 4.60 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है. छह धुरी वाली भारी निर्माण मशीनों के लिए 6.65 रुपये और 7 या उससे ज्यादा धुरी वाले विशाल आकार के गाड़ियों के लिए 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर लागू होगी.

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लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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