रोहतास-कैमूर के किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, जमीन की खरीद-बिक्री की अब नहीं लेनी होगी अनुमति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की खरीद और बिक्री को लेकर पाबंदी लगायी थी उसे खत्म कर दिया है़

पटना. सरकार ने रोहतास और कैमूर जिलों के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है़ अब दोनों जिलों के 239 मौजों के किसानों को जमीन के क्रय- विक्रय के लिए चकबंदी पदाधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी़ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की खरीद और बिक्री को लेकर पाबंदी लगायी थी उसे खत्म कर दिया है़

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने पांच जनवरी को अनुमति से मुक्ति से संबंधित चकबंदी निदेशालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. रोहतास और कैमूर के 239 मौजा चकबंदी निदेशालय द्वारा चकबंदी के लिए अधिसूचित कर दिये गये थे. कर्मचारियों की कमी की वजह से चकबंदी का काम नहीं हो पा रहा था.

वहीं, चकबंदी अधिसूचित मौजा होने के कारण 239 मौजों के रैयतों को जमीन के सौदे को करने से पहले चकबंदी कार्यालय जाकर अनुमति लेनी पड़ रही थी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि लोगों की समस्या को ध्यान में रख कर यह कदम उठाया गया है़ चकबंदी निदेशालय में कर्मियों की कमी की वजह से इन जगहों पर काम नहीं हो रहा था. वहां के रैयतों द्वारा अनुमति से मुक्ति के लिए विभाग से लगातार अनुरोध किया जा रहा था.

इसके बाद चकबंदी निदेशालय द्वारा उपनिदेशक चकबंदी रोहतास से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया था़ भूमि सर्वेक्षण के पश्चात और नयी तकनीक के अनुसार अब इन मौजों में चकबंदी का काम पूरा किया जायेगा़ चकबंदी निदेशालय के संयुक्त निदेशक नवल किशोर ने कहा कि एक- दो दिनों में उपनिदेशक रोहतास और संबंधित चकबंदी पदाधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जायेगा. जब किसी मौजा में चकबंदी निदेशालय द्वारा चकबंदी को अधिसूचित किया जाता है तो वहां कोई भी किसान जमीन की खरीद- बिक्री नहीं कर सकता है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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