‘बिहार में कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ अस्पताल में होता है गलत बर्ताव’, एक्सपर्ट कमिटी ने High Court में सौंपी रिपोर्ट

bihar corona news: पटना हाइकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर जरूरी काम से घर से बाहर निकले लोगों के साथ पुलिस के गलत व्यवहार को गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवम अन्य द्वारा कोरोना को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के संबंधित अधिकारियों कहा कि इस तरह के मामले नहीं हो इस पर ध्यान दें.

By Prabhat Khabar | May 27, 2021 7:43 PM

पटना हाइकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर जरूरी काम से घर से बाहर निकले लोगों के साथ पुलिस के गलत व्यवहार को गंभीरता से लिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवम अन्य द्वारा कोरोना को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के संबंधित अधिकारियों कहा कि इस तरह के मामले नहीं हो इस पर ध्यान दें.

कोर्ट ने कहा कि किसी जरूरी काम से जा रहे लोगों के साथ पुलिस द्वारा ऐसा बर्ताव गलत है. इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगायी जाये. साथ ही जानकारी मिलने पर दोषी पुलिस वालों पर करवाई भी की जाये. कोर्ट ने कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ अस्पतालों में किये जा रहे बुरे बर्ताव पर भी नाराजगी जाहिर की है.

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इस बात की जानकारी सुनवाई के समय वरीय अधिवक्ता योगेशचंद्र वर्मा ने कोर्ट को दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के समय तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर भी विचार किया. यह कमेटी राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया है. कोर्ट को बताया गया कि की कोविड 2019 केयर सेंटर में मरीजों और उनके परिजनों के साथ अस्पताल में बुरा बर्ताव किया जाता है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया . इस मामले पर अगली सुनवाई दो जून को होगी.

Posted BY: Avinish Kumar Mishra

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