गैंगरेप के मामले में आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा

आरा : 13 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपित चंदन सिंह, युवराज सिंह व रामजी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 27, 2019 1:22 AM

आरा : 13 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को व एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने समवार को भादवि की धारा 376 डी तथा एससी/एसटी व पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपित चंदन सिंह, युवराज सिंह व रामजी सिंह को सश्रम उम्रकैद व कुल 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि चार अक्टूबर, 2018 को धनगाई थानान्तर्गत एक गांव की एक 13 वर्षीया किशोरी शौच के लिए खेत में गयी थी.
उसी गांव के तीन लोगों ने जबदस्ती उसे पकड़कर बगल के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया. घटना को लेकर चंदन सिंह समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही हुई थी.
दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार
आरा. दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश अमृत लाल यादव ने सोमवार को भादवि की धारा 304 बी एवं 201 के तहत मृतका के पति मुकेश साह को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त को तिथि निर्धारित की. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था.
इन्होंने बताया कि संहगी गांव निवासी विमल कुमारी उर्फ कमला की शादी चौरी थानान्तर्गत बिखमपुर गांव निवासी मुकेश साह के साथ 2014 में हुई थी. दहेज में मोटरसाइकिल व टीवी के लिए उसके ससुरालवाले प्रताड़ित करते थे. 19 फरवरी, 2016 को उसके पति समेत ससुरालवाले विमल कुमारी की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटा दिये.