आरा : गांजा तस्करी के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने गुरुवार को छह आरोपितों को दस-दस वर्षों के सश्रम कैद व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि उदवंतनगर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने दो अगस्त 2016 की रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि सासाराम से दो गाड़ी में तस्कर गांजा लेकर जा रहे हैं.
थानाध्यक्ष ने अंचलाधिकारी वकील सिंह व पुलिस पदाधिकारियों के उपस्थिति में महिंद्रा गाड़ी व टाटा इंडिको की तलाशी में लगभग 119 किलो गांजा बरामद किया. उन दोनों गाड़ियों पर सवार विजय कुमार पाठक व बबिता साहनी समेत दस लोगों को गिरफ्तार किया गया.
पकड़ाये अभियुक्तों के बयान पर पुलिस ने अनाइठ मुहल्ला निवासी के घर पर छापेमारी के दौरान 65 किलो पांच सौ ग्राम गांजा बरामद किया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपित गोपाल प्रसाद, मनोज कुमार व अजीत कुमार श्रीवास्तव को फरार घोषित किया था. जबकि एक आरोपित महेश साह किसी दूसरे कांड में यूपी जेल में बंद होने से कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था.
अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आरोपित बड़का तेलपा गांव निवासी विजय कुमार पाठक, बड़हरा गांव के राजेश महतो व नेकनाम टोला के सुरेश लाल, अनाइठ के अनुज कुमार, पश्चिम बंगाल के दुगही जिला निवासी बबिता साहनी व अजबू निशा बीबी को उक्त सजा सुनाई.
गांजे के मामले में चार आरोपितों को कारावास : आरा. आरा नगर थानान्तर्गत गौसगंज मुहल्ले में कुल 15 किलो गांजा व 92 हजार 500 रुपये बरामदगी के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने शुक्रवार को चार आरोपियों को पांच-पांच वर्षों के सश्रम कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि आरा नगर थाने के तत्कालीन एसआइ पंकज कुमार सैनी ने एक जून 2017 को गुप्त सूचना पर शस्त्र बल के साथ गौसगंज में छापेमारी की थी. पुलिस ने बबलू केसरी की पान दुकान से दो किलो गांजा, मसाढ़ गांव के मोटरसाइकिल से बेचने आये शिवम कुमार सिंह उर्फ गोलू के पास से पांच किलो गांजा व अमित कुमार सिंह के पास से दो किलो गांजा बरामद किया.
इन लोगों के बयान पर गौसगंज स्थित मुन्ना केसरी के घर से पुलिस ने छह किलो गांजा व 92 हजार 500 रुपये बरामद किया था. विशेष लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आरोपित बबलू केसरी, शिवम कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह व मुन्ना केसरी को उक्त सजा सुनायी.
