युवती को पिटाई कर निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 20 पर आरोप गठित

आरा : बिहार में आरा के बिहिया में 20 अगस्त को एक युवती को पिटाई कर निर्वस्त्र घूमने व उसका घर जलाने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने गुरुवार को 20 अभियुक्तों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत उक्त मामले में आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 13, 2018 9:48 PM

आरा : बिहार में आरा के बिहिया में 20 अगस्त को एक युवती को पिटाई कर निर्वस्त्र घूमने व उसका घर जलाने के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने गुरुवार को 20 अभियुक्तों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत उक्त मामले में आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में एक अभियुक्त को फरार दिखाते हुए 21 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

कोर्ट में एक अभियुक्त की ओर नाबालिग होने का आवेदन दिया गया था, जिसके आवेदन पर सुनवाई होने को लेकर कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ आरोप का गठन नहीं किया गया. बता दें कि पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा उक्त मामले का स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए कोर्ट को प्रस्ताव भेजा गया था. कोर्ट ने गवाही के लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

बता दें कि 20 अगस्त को शाहपुर क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी एक इंटर के छात्र की हत्या कर उसका शव बिहिया रेलवे लाइन पर रख दिया गया था, जहां से पुलिस ने उसका शव बरामद किया था. इसी घटना को लेकर एक युवती को पिटाई करने के बाद उसे बिहिया में निर्वस्त्र घुमाया गया था. साथ ही उसका घर जला दिया गया था. इस घटना को लेकर 15 लोगों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

Next Article

Exit mobile version