अपहरण व लूट के मामले में तीन आरोपितों को सश्रम कारावास

आरा : अपहरण व लूट के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी व अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बहस की. अधिवक्ता श्री वात्स्यायन ने बताया […]

आरा : अपहरण व लूट के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को तीन आरोपितों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी व अधिवक्ता आनंद वात्स्यायन ने बहस की. अधिवक्ता श्री वात्स्यायन ने बताया कि 10 जून 2016 को गेहूं व मक्का के बीज के बोरा से लदे ट्रक हैदराबाद से पटना जा रहा था.

धनगाई थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय राइस मिल के समीप अपराधियों ने ड्राइवर व खलासी समेत उक्त ट्रक का अगवा कर लिया. पुलिस ने बक्सर जिले के नया भोजपुर से ट्रक, गेहूं व मक्का के बीज का 470 बोरे बरामद किया. साथ ही ड्राइवर व खलासी को भी अपहर्ता के चंगुल से छुड़ाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने भादवि की धारा 395 व 364 के तहत दोषी पाते हुए शेषनाथ यादव, राजेश यादव व संजय यादव को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >