टीएमबीयू के रजिस्ट्रार से वापस ली गयी वाहन की सुविधा

टीएमबीयू के रजिस्ट्रार से वापस ली गयी वाहन की सुविधा, गलत नियम के आधार पर मार्च में की गयी थी आवंटित

भागलपुर. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को दी गयी वाहन की फैसिलिटी को वापस ले लिया गया है. इस वाहन का उपयोग अब विवि के अधिकारी व कर्मी करेंगे. वाहन के लिए कुलपति से परमिशन लेना होगा. यह गाड़ी कुलपति आवास में रखी जायेगी. काॅलेज इंस्पेक्टर प्राे. संजय कुमार झा ने इसकी अधिसूचना जारी की. जानकारी के अनुसार नियमों के खिलाफ रजिस्ट्रार के वाहन की खरीदारी की गयी थी. गाड़ी पर नेम प्लेट भी रजिस्ट्रार का लगा दिया गया था. वाहन खरीदारी की अधिसूचना बीते दो मार्च को जारी हुई थी.

टीएनबी कॉलेज के कर्मी ने किया अवमानना केस दर्ज

भागलपुर . टीएनबी कॉलेज के हटाये गये 14 कर्मियों में से एक कुमार आशुतोष राजेश ने अवमानना का केस किया है. यह सुनवाई की लिस्ट में आ गया है. उन्हाेंने बयान जारी कर कहा कि हाईकाेर्ट ने 25 अगस्त 2022 को उनके पक्ष में आदेश जारी किया गया. आदेश के तहत एक माह के अंदर सभी बकाया वेतन व पेंशन का भुगतान किया जाये. ऐसा नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव व टीएमबीयू के कुलपति का वेतन रोकने की बात कही थी. अब डेढ़ वर्ष से ज्यादा हो गया. इसकाे लेकर उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ. रेखा कुमारी का पत्र और राशि उपलब्ध रहने के बावजूद काेर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है. आशुतोष के अनुसार कॉलेज के 14 कर्मियों में से एक कर्मी को भुगतान हो गया है. वहीं शेष लोग अबतक भुगतान से वंचित हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >