elections in Bhagalpur. चुनाव प्रचार में एआई सृजित सामग्री पर निर्वाचन आयोग की सख्ती
भागलपुर में मतदान की प्रशासनिक तैयारी.
-एआई सृजित प्रचार सामग्री पर लगाना होगा एआइ जेनरेट लेबलविधानसभा चुनाव प्रचार में बनावटी या एआई सृजित सामग्री के इस्तेमाल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गयी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे कंटेंट से मतदाताओं को गुमराह करने और चुनावी ईमानदारी पर असर डालने की संभावना रहती है.निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली किसी भी सिंथेटिक, एआई-निर्मित या डिजिटल रूप से बदली गयी इमेज,ऑडियो या वीडियो पर साफ और पढ़ने योग्य लेबल जैसे एआइ जेनरेटेड का उल्लेख अनिवार्य होगा.यह लेबल स्क्रीन पर कम-से-कम 10 प्रतिशत हिस्से में दिखाई देना चाहिए, जबकि ऑडियो कंटेंट के लिए यह शुरुआती 10 प्रतिशत अवधि तक सुनायी देना चाहिए. वीडियो के मामले में यह लेबल स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में प्रदर्शित होगा.
बिना अनुमति किसी की आवाज या रूप दिखाना गैरकानूनी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की पहचान, रूप-रंग या आवाज का उपयोग उसकी अनुमति के बिना करना गैरकानूनी है. इस तरह के कंटेंट से मतदाताओं को गुमराह करने या किसी उम्मीदवार की छवि बदलने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.तीन घंटे के भीतर हटाना होगा गलत कंटेंट
किसी भी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर यदि गलत, भ्रामक या एआई से बदली हुई सामग्री पायी जाती है, तो नोटिस या रिपोर्ट के तीन घंटे के अंदर उसे हटाना अनिवार्य होगा. साथ ही राजनीतिक दलों को सभी एआइ जेनरेटेड प्रचार सामग्री का आंतरिक रिकॉर्ड रखना होगा. जिसमें सामग्री बनाने वाले की पहचान और समय का विवरण शामिल होगा. आयोग द्वारा मांगे जाने पर यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
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