bhagalpur news. भीषण गर्मी और लू का कहर, अब 11:00 बजे के बाद स्कूलों में नहीं होगी पढ़ाई

जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है

जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है. जिला दंडाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को एक नया आदेश जारी करते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों के समय में फिर से बदलाव किया है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान और तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) तथा कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

24 घंटे में बदला गया फैसला

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले मंगलवार को ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11:30 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, बुधवार को गर्मी की गंभीरता और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए इस समय सीमा को और घटाने का निर्णय लिया गया. अब बुधवार को जारी नये आदेश के अनुसार बच्चों की छुट्टी आधे घंटे और पहले यानी 11:00 बजे ही कर दी जायेगी.

इन तिथियों तक लागू रहेगा आदेश

जिला प्रशासन द्वारा जारी यह नया आदेश 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बच्चों को हीट स्ट्रोक और भीषण गर्मी जनित बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है. इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को अनुपालन हेतु भेज दी गई है.

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Published by: Atul kumar

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