आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है. अब प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारियों के बजाय अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), भागलपुर को दिया गया है. यह निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के निर्देशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया गया है. इसके अनुसार जिला दंडाधिकारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष और इंसीडेंट कमांडर होते हैं. आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शक्तियां सौंप सकते हैं. पूर्व में अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया था, लेकिन विकास, विधि-व्यवस्था और अन्य न्यायिक कार्यों के अधिक बोझ के कारण इन मामलों के निष्पादन में देरी हो रही थी. नयी व्यवस्था के तहत अब सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुग्रह अनुदान से संबंधित मूल अभिलेख सीधे अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) को भेजेंगे. इससे प्रक्रिया में तेजी आयेगी और लाभुकों को समय पर सहायता मिल सकेगी.
bhagalpur news. आपदा राहत योजना में अब एडीएम करेंगे अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति
आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है.
