ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों की सूची तीन दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया है. कहा है कि जिले में कार्यरत ऐसे एनआइओएस योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की अद्यतन जानकारी तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं, जिन्हें छह माह के ब्रिज कोर्स के लिए चिह्नित किया जा सके. इस संबंध में 21 अगस्त के माध्यम से बताया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आठ अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक पारित आदेश के अनुपालन में ऐसे सभी शिक्षकों की सूची तैयार कर विभाग को भेजनी है. कहा कि जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.
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