प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बुधवार को आंतरिक राजस्व की प्रमंडलस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की.भागलपुर व बांका जिला के खनिज विकास पदाधिकारी को अवैध खनन मामले में पकड़े गये ट्रक व ट्रैक्टर मालिकों से समय सीमा के अंदर शुल्क जमा कराने का निर्देश दिया गया. समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में समाहर्ता के न्यायालय से वाहनों की नीलामी कराये जाने का निर्देश दिया गया. जांच-पड़ताल करने के दौरान चालान अवैध पाये जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया. आयुक्त के निर्देश के अनुसार, भागलपुर व बांका के खनिज विकास पदाधिकारी टीम बनाकर अवैध खनन की सघन जांच करेंगे. एसडीओ व एसडीपीओ के स्तर से भी जांच की जायेगी. अवैध खनन में वसूली नही होने पर नीलामी से संबंधित कार्रवाई की जायेगी. जगह-जगह लगे धर्मकांटाें की भी जांच की जायेगी. भागलपुर प्रमंडल के राज्य-कर अपर आयुक्त चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य का शत-प्रतिशत वसूली करेंगे. माप-तौल विभाग के उप कृषि निदेशक सह संयुक्त नियंत्रक को निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य का शत-प्रतिशत वसूली करेंगे. —————
छूटे हुए होल्डिंग धारियों को भेजी जायेगी नोटिससभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अभियान चलाकर राजस्व जुटाने का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करें. सभी नगर निकाय को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था करें. छूटे होल्डिंग की पहचान कर सभी होल्डिंगधारियों को नोटिस करते हुए व्यवसायिक व आवासीय होल्डिंग टैक्स संग्रहित करें. अकबरनगर, सबौर, हबीबपुर, बौंसी व अन्य नगर पंचायत कार्यालय को अपना भवन नहीं है. कार्यपालक पदाधिकारियों और कहलगांव अवर निबंधक को निर्देश दिया गया कि संबंधित सीओ व एडीएम से समन्वय स्थापित कर सतत लीज नीति के आधार पर भूमि प्राप्त करें. आयुक्त ने कहा कि किसी भी विभाग व कार्य विभाग का आवंटन बिना किसी वैध कारण के लैप्स नही होना चाहिए.
इस मौके पर भागलपुर नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, डीटीओ, डीसीओ, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, अवर निबंधक, कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
