कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का एक और मामला सामने आया है. नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट की आदेश की अवहेलना करने पर झंडापुर ओपी के एसएचओ के धारित (रोकने) का आदेश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने नवगछिया एसपी को पत्र जारी कर कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है. मिली जानकारी के अनुसार विगत 28 नवंबर 2017 को बिहपुर (झंडापुर ओपी) क्षेत्र के रविदास टोला में हुई घटना को लेकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायायल एडीजे 7 में सुनवाई चल रही है. उक्त मामले में कांड के फरार अभियुक्त सालो सहनी को अब तक न तो कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सका है और न ही इस संबंध में तामिल प्रतिवेदन (एक्जिक्यूशन रिपोर्ट) की गिरफ्तारी और निर्गत वारंट को लेकर रिपोर्ट की मांग की गयी थी. कोर्ट ने करीब डेढ़ साल पूर्व 23 जनवरी 2023 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था, इसके बाद कोर्ट की ओर से 12 मार्च 2024 को भी एक आदेश दिया गया था. इसके बावजूद झंडापुर ओपी के एसएचओ की ओर से इस संबंध में न तो तामिला प्रतिवेदन आज तक कोर्ट में समर्पित किया गया और न ही फरार आरोपित को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कराया गया. क्या था मामला : नवगछिया के बिहपुर स्थित झंडापुर क्षेत्र के रविदास टोला में विगत 26 नवंबर 2017 को एक ही परिवार के लोगों पर हमला कर अज्ञात अपराधियों द्वारा एक महिला और एक पुरुष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. वहीं एक बच्ची और बालक पर भी हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था. उक्त मामले घायल बालक और बच्ची के भाई के लिखित आवेदन पर पहले हत्या और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में मामले की जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गयी थी. इसको लेकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय में उक्त मामले की सुनवाई चल रही है.
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