Bhagalpur news सेराज गिरोह का बादल साह गिरफ्तार

ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार मो सेराज उर्फ सोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है

जगदीशपुर पुरैनी से 18.96 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार मो सेराज उर्फ सोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. इसी क्रम में गिरोह के एक सदस्य योगीवीर के बादल साह को जगदीशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दो दिन पहले जगदीशपुर पुलिस ने 18.96 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दीननगर पुरैनी के मो सेराज उर्फ सोनू को पुरैनी पुल के समीप से गिरफ्तार कर किया था. हालांकि उस दौरान उसके सारे साथी मौके पर से भागने में सफल हो गये थे. गिरफ्तारी के बाद मो सेराज उर्फ सोनू ने फरार हुए अपने अन्य पांच साथियों के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस के समक्ष कबूल किया था कि योगीवीर से पुरैनी स्टेशन के बीच राहगीरों तथा रेल यात्रियों से छीना झपटी व लूटपाट करते हैं. थानाध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि अन्य नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रेलवे एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में यात्रियों की गिरफ्तारी

आरपीएफ सुलतानगंज ने रेलवे एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए कई यात्रियों को गिरफ्तार किया है. आरपीएफ पोस्ट प्रभारी के अनुसार यह कार्रवाई ट्रेन में अनुशासनहीनता और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गयी. गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग के एक मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया. महिला व दिव्यांग कोच में अनाधिकृत रूप से सफर कर रहे दो यात्रियों को पकड़ा गया. ट्रेन व स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के आरोप में दो यात्रियों को हिरासत में लिया गया. पूर्व में दर्ज दो चेन पुलिंग मामलों में भी कार्रवाई करते हुए लखीसराय जिले के गोलू कुमार तथा बरियारपुर के छोटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि रेलवे एक्ट के तहत यह सभी कार्रवाई नियमित जांच और सतर्कता अभियान के दौरान की गयी. यात्रियों को चेतावनी दी गयी कि किसी भी परिस्थिति में चेन पुलिंग, गंदगी फैलाने या आरक्षित बोगियों में अवैध रूप से यात्रा करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वह यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचें, अन्यथा रेलवे अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी.

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Published by: Jitendra tomar

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