bhagalpur news.सभी व्यापारियों के लिये बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक
चेंबर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक.
-इस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में चेंबर पदाधिकारियों व श्रम विभाग के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक
वरीय संवाददाता, भागलपुर
इस्टर्न बिहार चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में चेंबर पदाधिकारियों व श्रम विभाग के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में उप श्रम आयुक्त सुधांशु कुमार, सहायक श्रमायुक्त निखिल कुमार एवं श्रम अधीक्षक नलिनी रंजन शामिल हुए.उप श्रमआयुक्त सुधांशु कुमार ने बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम संबंधी जानकारी दी और कहा कि सभी व्यापारियों को बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. चाहे उनके दुकान में कोई भी कर्मचारी हो या ना हो, जीरो लेबर पर भी यह नियम लागू होता है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है और यह बड़ी आसानी से हो जाता है.
बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष शरद सलारपुरिया ने की और कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यवसायियों तथा अधिकारियों के बीच संवादहीनता को दूर करना है. महासचिव सीए पुनीत चौधरी ने व्यापारियों की समसामयिक समस्याओं की चर्चा की. श्रम विभाग के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से अनुरोध किया कि हमें किसी भी कानून से डरना नहीं चाहिए. यथासंभव कानून का पालन करें. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि बनाने की सुविधा दी गयी है. अध्यक्ष सालारपुरिया आश्वासन दिया कि बाजार में जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों से रजिस्ट्रेशन कराने तथा श्रम कानूनों का पालन करने का अनुरोध किया जायेगा. शीघ्र ही चेंबर कार्यालय में कैंप लगाकर व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा प्रदान की जायेगी.बैठक में उत्तम झुनझुनवाला, राजेश बंका, रमण साह, अजीत जैन ,पी आरओ उज्जैन मालू, नीलेश कोटरीवाल, मनीष बुचासिया, अनिल कड़ेल, धनंजय कुमार, शिव शंकर खेमका, प्रदीप कुमार जैन, संदीप खंडेलवाल, पिंटू कुमार, अरुण कुमार, सज्जन कुमार महेशका ,अनिल खेतान, संजय जैन आदि उपस्थित थे. धन्यवाद ज्ञापन सचिव प्रदीप जैन ने किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
