कार्रवाई से पहले संपत्ति बचाने के लिए एनवी राजू ने लगाया था जोर

डिसीजन आने तक संपत्ति जब्ती के अधिकार को स्थगित करने का किया था आग्रह भागलपुर : बैंक की ओर से की गयी जब्ती कार्रवाई से एक दिन पहले कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजू ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कोशिश की थी मगर, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली. बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से […]

डिसीजन आने तक संपत्ति जब्ती के अधिकार को स्थगित करने का किया था आग्रह

भागलपुर : बैंक की ओर से की गयी जब्ती कार्रवाई से एक दिन पहले कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजू ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कोशिश की थी मगर, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली. बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शहर के तीन मुख्य जगहों की संपत्ति को 15 फरवरी को जब्त किया गया है. वहीं, एनवी राजू ने एक दिन पहले यानी, 14 फरवरी को जिलाधिकारी व बैंक ऑफ बड़ौदा (आरओएसएआरबी, पटना) के चीफ मैनेजर को पत्र लिखा था, उसमें अवगत कराया था कि रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गयी है.
मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर किया गया है और लंबित है. 31 जनवरी को दोनों पक्षों ने इस मामले में लंबा तर्क दिया था, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल सका. 15 फरवरी को अंतिम सुनवाई के मामले को केवल 24 घंटे हैं. इसलिए प्रार्थना की जाती है कि डिसीजन आने तक संपत्ति जब्ती के अधिकार को स्थगित कर दिया जाये.
ये है जब्त संपत्ति का ब्योरा
बीते शनिवार को कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजू की 2.20 करोड़ वेल्यू की संपत्ति में ईश्वरी कम्प्लेक्स(कोतवाली) में 1004 वर्ग फीट दुकान, अध्यांति टावर(कचहरी चौक) में 856 वर्गफीट बेसमेंट दुकान एवं जेपी लेन(जोगसर) में 1440 वर्गफीट खाली जमीन को बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब्त किया है. जब्ती की कार्रवाई से पहले बैंक अधिकारियों की टीम ने फिजिकल पोजीशन लिया है. इस दिन ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर मुकदमे की सुनवाई भी हुई थी.

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