नवगछिया में आरोपित ने पीड़िता से किया था गैंगरेप
भागलपुर : नवगछिया में चर्चित हुए तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में दो साल के भीतर फैसला आ गया और घटना के चारों आरोपित को उम्रकैद की सजा हुई. इन आरोपितों में बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित कुमार व मो महबबू उर्फ महबूबा हैं.
पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को उक्त आरोपित के उम्रकैद की सजा पर संबंधित धारा में व्याख्या किया कि यह उम्रकैद आरोपित के बचे हुए शेष जीवन तक होगा. इसके अलावा प्रत्येक पर कोर्ट ने 10 अलग-अलग धाराओं को मिलाकर 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह, राजकुमार ने जिरह किया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि डॉक्टर और अनुसंधान कर्ताओं को मिलाकर कुल 14 गवाह ने ट्रायल में भाग लिया.
नवगछिया में 25 नवंबर 2017 को पीड़िता के पिता, माता और भाई की बेरहमी से मार डाला गया था. तब हत्यारों ने पीड़िता को भी अपनी नजर में मार ही डाला था, लेकिन धारदार हथियार के कई वार लगने के बाद भी वह मौत के मुंह से बच निकली थी.
