छात्रों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने यातायात मार्गदर्शिका जारी की
भागलपुर : सड़क किनारे स्थित निजी व सरकारी स्कूलों के छात्रों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने नये दिशा निर्देश जारी किया है. यह पहल बिहार सड़क सुरक्षा परिषद नियमावली 2018 अंतर्गत किया गया है.
प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने सूबे के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत डीपीओ एसएसए को स्कूलों से 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है. डीपीओ एसएसए ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर सड़क किनारे स्कूलों को अपने छात्रों के साथ संभावित दुर्घटना रोकने के तत्काल उपाय करने की बात कही.
जिले में आये दिन सड़क दुर्घटना में आम लोगों की मौत की खबर आती है. दुर्घटना में मरने वालों में कई स्कूली छात्र रहते हैं. शहर में भी बीते वर्षों में अलीगंज व गोराडीह रोड में स्कूल के बाहर छात्र को अनियंत्रित वाहन ने कुचल दिया था. ऐसे में सड़क किनारे स्थित सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है.
