बस स्टैंड में टेंपो चालक मनोज की हुई हत्या में छह को उम्रकैद की सजा

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने छह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.

बेतिया. पांच वर्ष पूर्व बेतिया बस स्टैंड में टेंपो चालक मनोज दास की चाकू से गोद कर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने छह अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक के ऊपर 20-20 हजार रूपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता दिनेश कुमार दास, छोटू खान उर्फ कालिया, आनंद कुमार, श्याम कांत ओझा उर्फ पप्पू ओझा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पटेल, किशन कुमार उर्फ किशन तिवारी बेतिया नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 15 जुलाई वर्ष 2020 की रात्रि की है. मृतक मनोज दास सूचक चंद्र मोहन दास का दामाद था. वह नगर के गंडक कॉलोनी नंबर एक निवासी विकास चौबे का टेंपो भाड़ा पर लेकर चलाता था. 15 जुलाई 2020 को प्रतिदिन की तरह वह बस स्टैंड गया और वह टेंपो लगाकर ग्राहक का इंतजार करने लगा. बगल में ही दिनेश कुमार पटेल भी अपनी टेंपू खड़ा किया था. इसी क्रम में भाड़ा को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. इस समय अन्य अभियुक्त वहां पहुंच गए और दिनेश कुमार पटेल का पक्ष लेकर मनोज दास से उलझ गए और पॉकेट से चाकू निकालकर गोंद गोंद कर मनोज दास को बुरी तरह से जख्मी कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई. उसके बाद उसके शव को टेंपो में ही छोड़कर सभी सजायाफ्ता घटना स्थल से फरार हो गए. सूचना पर मृतक का ससुर घटना स्थल पर पहुंचा और विलाप करने लगा. मौके पर पुलिस वहां पहुंची और उसने मृतक के ससुर के बयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने खुलासा किया कि मनोज दास की हत्या में सभी अभियुक्त की संलिप्तता है. उनकी संलिप्तता उजागर होने पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सभी अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया. अनुसंधान में यह भी खुलासा हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त में चार शातिर अपराधी हैं और पूर्व में कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुके हैं. इसी मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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Author: SATISH KUMAR

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