नेपाली चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना

चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक नेपाली चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक नेपाली चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश ने उसके ऊपर चार लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर गजेंद्र यादव पथलहिया थाना क्षेत्र के पटेरवा सुगौली गांव का रहने वाला है. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि यह घटना 22 अप्रैल वर्ष 2021 की है. घटना के दिन नरकटियागंज एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि एक नेपाली तस्कर मादक पदार्थ लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है. इस सूचना पर एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 422 के समीप नाका लगाया. मध्य रात्रि में एक व्यक्ति हाथ में गमछा की पोटली लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया. एसएसबी के जवानों को देखकर वह भागने लगा. जिसे जवानों द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से पोटली में बंधा 4.900 किलोग्राम चरस बरामद किया गया. इस संबंध में भंगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में तस्कर को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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