पश्चिम चंपारण: पुरानी दुश्मनी को लेकर हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने नामजद दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने दोनों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
सजायाफ्ता पृथ्वी कुमार पटेल साठी थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव का रहने वाला है. वहीं दूसरा दोषी अभय कुमार पटेल मनुआपुल थाना क्षेत्र के लपटही कुर्मी टोला का निवासी बताया जाता है.
परीक्षा दिलाने नरकटियागंज गया था आशीष
अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना पांच फरवरी 2024 की है. उक्त तिथि को कांड के सूचक राम लखन का पुत्र आशीष अपनी दो चचेरी बहनों को बाइक से परीक्षा दिलाने नरकटियागंज ले गया था.
परीक्षा देकर जब दोनों बहनें स्कूल से बाहर निकलीं तो वहां उनके भाई की मोटरसाइकिल खड़ी थी, लेकिन आशीष वहां नहीं था. काफी इंतजार और खोजबीन के बाद भी जब आशीष नहीं मिला तो दोनों बहनें टेंपो से अपने घर लौट आयीं. उन्होंने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बतायी.
दो दिन बाद खेत से मिला था शव
इसके बाद वादी राम लखन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. दो दिन बाद पुलिस ने आशीष का शव खेत से बरामद किया.
पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया तो हत्या में पृथ्वी कुमार पटेल और अभय कुमार पटेल की संलिप्तता सामने आयी. इसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गयी.
दो साल में आया फैसला
मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. करीब दो वर्षों में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया.
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